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March 28, 2024, 7:38 pm
KHABAR : आबकारी अधिनियम के एक प्रकरण में 96.480 लीटर अंग्रेजी शराब व वाहन राजसात, प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराने के जारी हुए निर्देश, पढ़े खबर

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नीमच। अतिरिक्त4 कलेक्ट्र लक्ष्मी गामड़ द्वारा आबकारी अधिनियम 2000 के तहत एक प्रकरण में जप्तशुदा कुल 96.480 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब एवं जप्त  शुदा वाहन कार क्वीहड वाहन क्रमांक MP09 CB0526  को म.प्र. आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 47 ‘’क’’ -3(क) (3) के तहत शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी  जिला नीमच को निर्देशित किया है,कि वे जप्त शुदा वाहन की विधिवत नीलामी कर,प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं। जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा का विधिवत निराकरण करने का आदेश दिया गया है।

इस संबंध में पारित आदेशानुसार थाना बघाना के अपराध क्रंमाक.-17/2024धारा-34(2) आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर, 15 जनवरी 2024 को घटना स्थल तेलनखेडी फंटा आमरोड से आरोपी रमेश पिता बालुराम धाकड निवासी कंजार्डा, श्याम सिंह पिता नरवरसिंह राजपूत, निवासी गुडली, थाना छोटी सादडी एवं मौके से फरार आरोपी दिनेश पिता प्रेमचंद कुमावत निवासी गाडरियावास थाना छोटीसादडी, पुष्पेंन्द्र पिता नरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी अंबावली थाना छोटीसादडी के कब्जेय वाली कार क्वी,ड वाहन क्रमांक MP09 CB0526 से कुल 96.480 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब को म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 47 (क) के तहत राजसात करने हेतु प्रकरण एडीएम न्यायालय कों प्रेषित किया गया था।

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