BREAKING NEWS
KHABAR : कलेक्टर एसपी पहुंचे सिंगोली, वरिष्ठ.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे मदनलाल बंसल निम्बाहेड़ा वाले,.. <<     KHABAR : दक्षिण मंडल के ग्राम बांसखेडा में गूंजा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : बीजेपी के 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलने.. <<     KHABAR : जिला कलेक्टर दिनेश जैन एवं जिला पुलिस.. <<     KHABAR : अभिभाषक संघ मनासा द्वारा मनासा न्यायालय.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की नयागांव पुलिस और 2 क्विंटल.. <<     VIDEO NEWS: #महाकाल के #प्रसाद #पैकेट पर #विवाद:.. <<     VIDEO NEWS: X CM दिग्विजय सिंह का अमित शाह पर.. <<     KHABAR : रणायरा गांव में रक्तदान को लेकर अनूठी पहल,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : बैलगाड़ी पर सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी,.. <<     KHABAR : भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ध्वजा महोत्सव का हुआ शंखनाद, साध्वी.. <<     KHABAR : जाजू कन्या महाविद्यालय की राष्टीय सेवा.. <<     BIG BREAKING: बड़ी खबर, ट्रांजिट विजिट पर मुख्यमंत्री.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
March 29, 2024, 3:48 pm
KHABAR : जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने आगामी त्‍यौहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डधिकारी नीमच दिनेश जैन द्वारा नीमच जिले में आगामी पर्व यथा गुडीपड़वा, चैत्र नवरात्र प्रारंभ, ईद उल फितर, अम्‍बेडकर जयंती इत्‍यादि त्‍यौहारों के मद्देनजर जुलुस/चल समारोह के दौरान धार्मिक स्‍थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर दण्‍डप्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मंक आदेश जारी किया गया है। साथ ही विभिन्‍न मोबाईल कंपनियों विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्‍यक दस्‍तावेज के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा । कोई भी मकान मालिक एवं व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्‍थान को उस समय तक किराये पर नही देगे, जब तक कि किरायेदार  का पूर्ण विवरंण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्‍तुत नही कर देते।

दण्‍ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत शेष प्रावधान कार्यालय जिला मजिस्‍ट्रेट जिला नीमच के आदेश क्र./लो.स.निर्वा/आचार सहिता/2024/653 नीमच दिनांक 16.03.2024 अनुसार यथावत लागू रहेगे।उक्‍त आदेश 25 मई 2024 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा ।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE