मनासा। शिवांगीसिंह परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा के द्वारा बिना वैध लाईसेंस व बीमा के लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारते हुए आहत कर पैर तोड़ने वाले आरोपी मुकेश पिता घीसालाल रावत आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम पड़दा तहसील मनासा जिला नीमच को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 200 रू अर्थदण्ड व धारा 146/196 व 3/181 मोटरयान अधिनियम, 1988 में 200-200 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 01 अक्टूबर 2015 की रात्री के 8.30 बजे मनासा-मन्दसौर रोड़ स्थित बनी फण्टा की हैं। फरियादी संतोष ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह और मनीष दोनो मन्दसौर स्थित फैक्ट्री से पाईपो को ट्रैक्टर में भरकर वापस मनासा आ रहे थे कि बनी फंटा पर पाईपो को बांधी गई रस्सी को टाईट करने के लिये रूके, उसी दौरान आरोपी महागढ़ की तरफ से मोटरसायकल को तेजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मनीष को टक्कर मार दी, जिसके कारण मनीष के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुवा की आरोपी के पास मोटरसायकल चलाने का वैध लाईसेंस व बीमा नहीं था, जिस कारण आवश्यक धाराओं की वृद्धि कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहत व चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया व जुर्माने की कुल राशि 600 रू को आहत प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।