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April 2, 2024, 7:23 pm
BIG NEWS : लोकसभा चुनाव के तहत जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, अब जिले की सीमावर्ती मदिरा दुकानें इस दिन रहेगी बंद, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी दिनेश जैन व्दारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24(1) के अन्तर्गत राजस्थून राज्य में लोकसभा निर्वाचन-2024 के व्दितीय चरण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चित्तौेडगढ, प्रतापगढ, भीलवाडा में मतदान दिवस 26 अप्रेल 2024 को शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासकीय एवं लोकहित में राजस्थान राज्य से लगते हुए नीमच जिले के सीमावर्ती तीन किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली नीमच जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 24 अप्रेल 2024 को सायं 6 बजे से 26 अप्रेल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस बंद रखने तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। अर्थात शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित किया गया है। 

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