नीमच। गंभीर अपराधों के आदतन आरोपियों की जमानत निरस्ती के संबंध में विधि अनुसार गंभीर अपराध कारित करने वाले संजू उर्फ संजय पिता दल्ला उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोया थाना कुकडेश्वर की 03 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार जमानत निरस्त की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गंभीर अपराधों के आदतन आरोपी जो गंभीर अपराध कारित करने के उपरांत जमानत पर सशर्त रिहा होने के उपरांत जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित करने हैं व जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं उन पर जमानत निरस्ती की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त कार्यवाही के तह माननीय न्यायालय में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है।
उक्त तारतम्य में नकबजनी के आदतन आरोपी संजू उर्फ संजय पिता दल्ला उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोया थाना कुकडेश्वर के निम्न लिखित अपराधों में जमानत निरस्ती की कार्यवाही की गई। 01 थाना कुकडेश्वर के अपराध क्रमांक 149/2022 धारा 457,380 भादवि, 02 थाना कुकडेश्वर के अपराध क्रमांक 128/2022 धारा 457,380 भादवि 03 थाना कुकडेश्वर के अपराध क्रमांक 145/2022 धारा 457,380 भादवि आरोपी संजू उपरोक्त अपराधों में जमानत पर होकर, जमानत उपरांत थाना कुकडेश्वर पर अप.क. 34/2024 धारा 457,380 भादवि का पंजीबध्द हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार तीनों ही प्रकरणों में जमानत निरस्ती की कार्यवाही दिनांक 03.08.2024 को पारित की गई है। ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित करते हैं उनके विरूद्ध जमानत निरस्ती की कार्रवाई लगातार की जाएगी।