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September 1, 2024, 2:21 pm
KHABAR : हितग्राहियों को हर माह 01 से 30 तारीख तक राशन प्राप्त करना अनिवार्य, अगले माह में नही दिया जायेगा वर्तमान माह का खाद्यान्न, पढ़े खबर 

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सीहोर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों से संलग्न पात्र हितग्राही अगस्त माह की राशन सामग्री 31 अगस्त 2024 तक प्राप्त कर ले। राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों को संचालनालय द्वारा राशन प्राप्त करने हेतु एसएमएस भेजकर सूचना भी दी गई है। इसके साथ ही सभी पात्र हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार एक अगस्त से प्रत्येक माह की 01 से 31 तारीख तक की अवधि में अपना खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर लें। वर्तमान के खाद्यान्न की पात्रता अगले माह में नहीं रहेगी। वर्तमान माह का खाद्यान्न अगले माह में प्रदान नही किया जाएगा। 

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