बडवानी। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के 16वें प्रतिवेदन 2021-22 की अनुशंसा अनुसार यह प्रावधानित किया गया है कि ऐसे परिवार जो घरेलू सहायता (हाउस होल्ड कर्मचारी ) के रूप में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को नियुक्त करते है तो उन्हें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन एवं जिला श्रम कार्यालय में कर्मचारी का विवरण दर्ज कराना होगा। जिला श्रम पदाधिकारी अर्चना यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार विवरण दर्ज कराने की शर्ते निम्नलिखित होगी:- ऽ कर्मचारी 18 वर्ष से कम उम्र का न हो। ऽ भुगतान की जा रही परिलब्धियो एवं उपलब्ध अन्य सुविधाए (श्रम कानूनो के अनुसार देय समस्त हितलाभ ) ऽ सुनिश्चित करें कि शोषण का कोई तत्व विद्यमान न हो।