नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश नीमच के मार्गदर्शन में दिनांक 14 सितम्बर 2024 को तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नीमच एवं तहसील न्यायालय मनासा/जावद/रामपुरा पर किया जा रहा है। जिसमें न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त आपराधिक मामलें, सिविल मामलें, चैक अनादरण के मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विद्युत अधिनियम आदि प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाना है। साथ ही नगर पालिका/नगर पंचायतों, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, बैंक आदि के पूर्व मुकदमेबाजी प्रकरणों का भी निराकरण शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट अनुसार किया जाना है।
अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच आमजन से अपील करता है कि आमजन आगामी नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निपटारा समझौते के माध्यम से करवाकर, लोक अदालत का लाभ उठाए।