मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अदिती गर्ग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औघोगिक उप क्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) या उप धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच यौ रूपये तक का दंडनीय होगा।
अतरू जिले में निजी या सार्वजनिक/कार्यरत प्रत्येक कामगार (संबंधित ग्राम पंचायत) को 11 सितंबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाने हेतु कारखाना/ व्यापारियों/ प्रतिष्ठान/ संस्थान स्वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश के दिन किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।