जबलपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट क्यों नहीं दी गई।
हरदा निवासी अभ्यर्थी शिवानी शाह ने आरक्षित उम्मीदवारों को योग्यता में छूट और पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी के प्रतिशत को लेकर याचिका लगाई है। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जनजाति कार्य विभाग तथा कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 30 दिनों में जवाब मांगा है।