भोपाल। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को हायर पेंशन देने की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई और महासचिव अरुण वर्मा का कहना है कि जबलपुर, इंदौर, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, चेन्नई हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त ऐसे सभी पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ देने का फैसला सुनाया है, जिनका अंशदान काटकर नियोक्ता भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में जमा करता है।
वे कहते हैं कि हाईकोर्ट के निर्णय में साफ उल्लेख है कि उन सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जो पेंशन योजना के पैरा 11(3) के प्रावधान के तहत विकल्प दाखिल किए बिना 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, पर बाद में विकल्प दाखिल किया था। आरसी गुप्ता प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रतिवादी ने विकल्प चुनने की अंतिम तिथि नहीं देना स्वीकार करते हुए कर्मचारियों से बाद में विकल्प चुनने को कहा था, ऐसे सभी मामलों में कर्मचारी बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हैं।