इंदौर। लक्ष्मी नावेल्टी मार्केट की बेसमेंट दुकानों पर कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नगर निगम की तरफ से 12 दुकानों को 3 दिन में खाली करने और पार्किंग में बदलने के नोटिस दिए गए थे, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
यह याचिका हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता महिमा मोरियानी की ओर से लगाई गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि इन दुकानों को स्टोर रूम के रूप में मंजूरी मिली हुई है और। वहीं नक्शे के अनुसार ही उनका उपयोग हो रहा हैं।
निगम के नोटिस के संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाए, जिसमें निगम के अधिकारी और संपत्ति के मालिक दोनों ही मौके पर मौजूद रहेंगे।