नीमच। जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पर अफीम कृषकों के पट्टे का नामांतरण करने के लिए दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आज से जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पर प्रारंभ हो गया है जो कि 24 और 25 अक्टूबर तक चलेगा। शिविर में वे कृषक जिनकों पट्टे का नामांतरण करवाना है वे अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो रहे हैं।
जिला अफीम अधिकारी अनिल केमल ने बताया कि जो कृषक नामांतरण करवाना चाहते हैं वे अपने साथ मृतक लाइसेंस धारी कृषक का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र का जमीन खाते की नकल, अफीम पट्टे के नामांतरण हेतु वारिसों की सहमति, बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि, वर्तमान लाइसेंस की प्रति, अफीम लंबरदार, गवाह, सहमतिकर्ता यह समस्त दस्तावेज जरूर लाएं। साथ ही वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि भी शिविर में संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।