मंदसौर। निरीक्षक नापतौल मंदसौर द्वारा दीपावली त्यौहार आने की दृष्टि से नापतौल अधिनियम और नियम के अंतर्गत मिठाई एवं नमकीन दुकानों की जांच का विशेष अभियान चलाया। जिसमें नमकीन पैकेज वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक घोषणा नही होने और विक्रय हेतु प्रदर्शित करके रखने के कारण निम्न दुकानों / संस्थानों के विरूध्द अनियमित्ताएं पाये जाने से अपराधिक प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही की गई। जिसमें पालीवाल श्री नमकीन , रेल्वे स्टेशन , मंदसौर, चौहान सुपर मार्ट, अग्रसेन नगर, मंदसौर, रूद्र नमकीन, गीताभवन रोड, मंदसौर, मयूर के नमकीन एण्ड मसाले, पदमावती रिसोर्ट के सामने, मंदसौर, मालवा नमकीन, गीताभवन रोड के पास, मदंसौर, मण्डवारिया स्वीट्स एवं नमकीन, बस स्टेण्ड, मल्हारगढ, बीकानेर स्वीट्स, मल्हारगढ, श्री बालाजी नमकीन भण्डार, गांधी चौक, मल्हारगढ, विनायक प्रोव्हीजन, पिपलियामण्डी, कन्हैया स्वीट्स, पिपलियामण्डी, श्याम मिष्ठान भण्डार, पिपलियामण्डी, नाकोडा नमकीन भण्डार, पिपलियामण्डी, गुप्ता रेस्टोरेन्ट, पिपलियामण्डी, रत्नावत नमकीन भण्डार, पिपलियामण्डी में जांच की गई।
निरीक्षक नापतौल मंदसौर ने उपभोक्ताओ को जागरूक करने के उदेश्य से पैकेज वस्तुएं खरीदते समय निम्नलिखित घोषणाऐं अवश्य देखने हेतु आग्रह किया कि निर्माता / पैककर्ता का नाम व पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुध्द मात्रा, M.R.P. (incl.of all taxes), यूनिट सेल प्राईज, Best Before का माह व वर्ष एवं उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति / कार्यालय का नाम, पता , टेलीफोन नंबर और ई–मेल पता के साथ – साथ M.R.P. से अधिक पर विक्रय करना या M.R.P. को काटकर / मिटाकर/ स्टीकर लगाकर बढाया गया हो। यदि उपरोक्त अनियमित्ता पायी जाये तो विभाग को शिकायत कर सकते है । दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि नियमानुसार आवश्यक घोषणाऐं वाले पैकेज वस्तुओं का ही विक्रय करें और मिठाई विक्रेता मिठाई की तौल के साथ डिब्बा का वजन सम्मिलित ना करें अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।