धार। लाइसेंस नवनीकरण के बाद शहर के रोटरी क्लब मैदान पर पटाखा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें लगाई है। जहां पर बडी संख्या में प्रतिदिन लोग पटाखों को लेने के लिए पहुंच रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों का औचक निरीक्षण करने के लिए सीएसपी रविंद्र वास्कले थाना प्रभारियों के साथ क्लब के मैदान पर रविवार रात के समय पहुंचे।
उन्होंने विक्रेताओं से चर्चा के दौरान सीएसपी वास्कले ने निर्देश दिए कि बच्चों के साथ कोई व्यक्ति नहीं आए तब तक उन्हें पटाखें नहीं दे। दुकानों पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित दुकानदार को जिम्मेदार माना जाएगा। पटाखा दुकानों पर तेल के लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली की बत्तियों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी दुकान के 100 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने हर पटाखा दुकान में कम से कम 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है, साथ ही, दुकान के सामने 200 लीटर क्षमता वाले पानी के ड्रम और बाल्टियां भी हमेशा तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कारों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. इसके अलावा, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान रखना अनिवार्य है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सुनील शर्मा, समीर पाटीदार सहित स्टाफ मौजूद रहा।