नीमच। शहर की चर्चित चाकूबाजी की घटना के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना ने आरोपी कुलदीप को 50 हजार रूपये की जमानत पर रिहा किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच की गांधी वाटिका क्षेत्र में 31 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे के करीब आरोपी केसरपुरा निवासी कुलदीप पिता मनोहरलाल वर्मा ने बोहरा गली की तस्लीम पिता मुर्तजा बुरहानी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। इसी मामले में बंद आरोपी कुलदीप को सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना ने जमानत 50 हजार रूपये की जमानत पर रिहा किया है। न्यायालय में आरोपी की तरफ से अभिभाषक अरूण शर्मा, कृष्णा शर्मा व प्रियंका गुर्जर ने पैरवी की।