नीमच। पुलिस अधीक्षक जिला नीमच की ओर से थाना कुकडेश्वर के अपराध कमांकरू-235/2024, धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा 4,6,10 म. प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 11 (1) (घ) पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-नीमच म.प्र. में प्रकरण विधिअनुसार निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक- 13/11/2024 को आदेश पारित कर प्रकरण में महिन्द्रा पिकअप वाहन कमांक-एमपी 04 जीए 5011 तथा उसमें क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 08 नग गाय के कैड़े (गौवंश) को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 व 11 (घ) पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत् शासन हित में अधिहरण (राजसात) की गई है।