मंदसौर। पंचायत उप निर्वाचन 2024 उत्तरार्द्ध की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने राजस्व जिला मंदसौर की परिधि (जहां निर्वाचन होना है) में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध आदेश जारी किये है।
निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन प्रचार के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिक दंडाधिकारी से लेना होगी। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय निर्णित रिट पिटिशन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। ध्वनि विस्तारित यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जावे। अनुमति जारी कर्ता अधिकारी शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अधीन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही के संबंध में मप्र शासन, गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।