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November 15, 2024, 8:14 pm
REPORT : पंचायत उप निर्वाचन की संबंधित पंचायत क्षेत्रों की राजस्‍व सीमाओं वाले शस्‍त्र लायसेंस संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश हुए जारी, उल्लंघन की दशा में होगी कठोर कार्रवाई, पढ़े खबर 

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मंदसौर। पंचायत उप निर्वाचन 2024 उत्‍तरार्द्ध की घोषणा के दौरान कानून एवं व्‍यवस्‍था बनाए रखने हेतु कलेक्‍टर अदिती गर्ग ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के त‍हत प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय शस्‍त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (ख) के अन्‍तर्गत मंदसौर जिले के संबंधित क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है शस्‍त्र लाईसेंस अस्‍थाई रूप से पंचायत उप निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया की समाप्ति 16 दिसंबर तक के लिए निलंबित किये गये। मन्‍दसौर जिले में संबंधित क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है वहां तत्‍काल प्रभाव से समस्‍त प्रकार के घातक हथियार व आग्‍नेय शस्‍त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगे। सभी शस्‍त्र लाईसेंसधारी संबंधित क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है अपने शस्‍त्र लाईसेंस पर स्‍वीकृत/दर्ज शस्‍त्र तत्‍काल संबंधित थाने में जमा कराऐं। संबंधित थाना प्रभारी सभी लाईसेंसधारीयों के लाईसेंसी शस्‍त्र उक्‍त आदेश 16 दिसंबर 2024 पंचायत उप निर्वाचन 2024 की समाप्ति तक की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से जमा करें तथा शस्‍त्र लायसेंसधारी व्‍यक्ति को विधिवत रसीद प्रदान करें।

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