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November 19, 2024, 5:04 pm
KHABAR : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर चला हंटर, पांच स्कूलों की वर्तमान फीस स्ट्रक्चर अवैधानिक घोषित, साढ़े 31 करोड़ वापस देने के निर्देश, 2 लाख जुर्माना भी लगाया, पढे़ खबर 

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जबलपुर। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर एकबार फिर जिला प्रशासन का हंटर चला है। शहर के पांच और निजी स्कूलों की वर्तमान फीस स्ट्रक्चर को अवैधानिक घोषित किया गया है। पांच स्कूलों के 52 हजार 480 छात्रों को 31 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि वापस देने के निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों पर प्रशासन ने 2 लाख रुपयों का फाइन भी लगाया है। सत्र 2024-25 में की गई फीस वृद्धि को भी अमान्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पांच निजी स्कूलों को अतिरिक्त फीस वसूली वापस देने के निर्देश दिए हैं।


इन पांच निजी स्कूलों पर की गई कार्रवाई
-सैंट ऑगस्टिन स्कूल लमहेटाघाट रोड
-सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर
-एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल हाथीताल
-आदित्य कान्वेंट स्कूल जबलपुर
-अशोक हॉल जूनियर एंड हाईस्कूल शामिल है।

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