BREAKING NEWS
NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : साइबर ठगी मामले में कपासन पुलिस की बड़ी.. <<     NEWS : रोलाहेड़ा ग्रामीण सेवा शिविर का किया.. <<     NEWS : उद्यान, कृषि व आत्मा समितियों की संयुक्त.. <<     BIG NEWS : सीवरेज चैंबर बना मौत का कुंड, एक को बचाने.. <<     KHABAR : शासकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए.. <<     KHABAR : आखिरी सांस तक करूंगा धर्म रक्षा, दिग्विजय.. <<     KHABAR : महावीर इंटरनेशनल प्रियदर्शिनी ने.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय.. <<     BIG REPORT : समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के सख्त.. <<     KHABAR : बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर, जुलाई माह की.. <<     शहडोल में रिश्वत लेते पकड़ा गया डॉक्टर,.. <<     देवास में किन्नर बनकर लूट करने वाला गिरोह.. <<     करणी सेना परिवार ने एसपी यशपाल सिंह राजपूत को.. <<     खरगोन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को बड़ी मदद,.. <<     BIG REPORT : एसपी ने जनसुनवाई में सुनी 51 फरियादियों.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
February 12, 2025, 1:42 pm
KHABAR : 10 साल पहले एग्जाम में गड़बड़ी पर कोर्ट का फैसला, भोज यूनिवर्सिटी में साले की जगह जीजा दे रहा था परीक्षा, दोनों को 2-2 साल की सजा, पढे़ खबर 

Share On:-

रतलाम। भोपाल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हर्षिता पिपरेवार ने दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर और भूपेंद्र कुमार सांगते ने बताया कि यह मामला 15 जून 2015 का है। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालूखेड़ा की प्राचार्य संजना चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। स्कूल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा चल रही थी।


परीक्षा में पंचेड़ निवासी गोपाल जाट की जगह उसका जीजा देवकरण चौधरी, जो कंसेर का रहने वाला है, परीक्षा दे रहा था। पर्यवेक्षक कालूराम परिहार को जब उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर कराते समय प्रवेश-पत्र पर फोटो नहीं मिला तो उन्होंने प्राचार्य को सूचित किया।


जांच में पता चला कि परीक्षार्थी गोपाल की जगह उसका जीजा देवकरण परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 419, 420, 120बी और मध्य प्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE