चित्तौड़गढ़। बिनोता माईंस एरिया के गिट्टी क्रेशर पर ट्रैक्टर लुढ़कने से एक श्रमिक की मौत पर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा इफको टोकिया जनरल इन्श्योरेंस कंपनी के खिलाफ 11 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया।
प्रकरणानुसार घटना दिनांक 28.11.2021 को बिनोता सालरमाला गिट्टी क्रेशर पर उसके चालक ने ट्रैक्टर की ट्रॉली को छोड़कर ट्रैक्टर को टेकरी पर खड़ा किया। न्यूटल होने से ट्रैक्टर नम्बर आरजे35-आरबी-1767 अचानक लुढ़कने लगा जिससे वहीं पर काम कर रहे मजदूर रवि पिता इन्दलसिंह जाटव निवासी सालारपुरम की मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर चालक के विरूद्ध पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा में प्रकरण दर्ज हुआ और पुलिस ने अनुसंधान कर ट्रैक्टर चालक का चालान किया। मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता जसवंतसिंह राठौड़ व प्रेमसिंह पंवार के मार्फत न्यायालय में क्लैम प्रार्थना पत्र क्षतिपूर्ति बाबत पेश किया। बीमा कंपनी ने ट्रैक्टर के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ चलाये जाने का दावा किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने इफको टोकिया जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को अविवाहित लड़के की मृत्यु पर 10 लाख 88 हजार 180 रूपये मय ब्याज दिये जाने का आवार्ड पारित किया। बीमा कम्पनी यह राशि न्यायालय में जमा कराने के बाद चाहे तो ट्रैक्टर ड्राईवर व मालिक से वसूल सकती है।