चित्तौड़गढ़। अपर सेशन न्यायाधीश, बेगूं के पीठासीन न्यायाधीश राकेश गोयल ने अपने एक निर्णय में व्यक्ति की मृत्यु होने पर विपक्षी बीमा कंपनी आईसीआईआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध 36 लाख 60 हजार 365 रुपये का अवार्ड मय ब्याज दिलाये जाने का आदेश पारित किया।
प्रकरणानुसार रावतभाटा निवासी प्रार्थीगण माया सोनी, शुभम सोनी, जयंत सोनी, केसर बाई ने एक क्लेम प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नरेन्द्रकुमार पोखरना, अक्षत पोखरना के जरिए न्यायालय ने इस आशय का पेश किया कि 16 अप्रेल 2018 को सुबह मृतक जयकिशन सोनी अपनी मोटरसाईकिल पर घर से आरएपीपी प्लांट जा रहा था कि साई बाबा मंदिर के थोडा आगे गलत दिशा से आ रही एक कार एमपी-14-सीसी-2958 के चालक ने तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जयकिशन गंभीर घायल हो गया। ईलाज हेतु आरएपीपी हॉस्पीटल रावतभाटा ले गये, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सुनवाई के दौरान जवाब में बीमा कंपनी द्वारा कार के अनाधिकृत कार्य में उपयोग में होने से बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं बनने की बात कही। प्रार्थी गणों, चश्मदीद साक्षीयों के बयान, विपक्षी बीमा कम्पनी अधिकारी के बयान कराये गये। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त निर्णय दिया। बाद में बीमा कंपनी वाहन चालक एवं मालिक से वसूल करने की अधिकारी होगी।