भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद होंगी। पीओएस मशीन के बिना शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी।
धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब अब महंगी हो जाएगी। 19 पवित्र शहरों और गांव में 1 अप्रैल से शराब की दुकान बंद होगी। ई गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा होगा।
पीओएस मशीन से होगी निगरानी
बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 साल में 37 प्रतिशत शराब की दुकानें बढ़ चुकी हैं। रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पीओएस मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब बेच रही है। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।