शाजापुर। थाना अकोदिया के अपराध क्रमांक 124/1994 धारा 457,380 भादवि में आरोपी चंदर सिंह उर्फ रामचन्द्र पिता भेरुलाल जाति लौहार उम्र 60 साल निवासी ग्राम बोलाई हाल मुकाम हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर का विगत 28 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसका माननीय न्यायालय शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 290/95 मे स्थाई वारंट जारी किया गया था। यह कि उक्त मामले के बाद से ही आरोपी चंदर सिहं उर्फ रामचन्द्र गांव बोलाई छोडकर कहीं अन्यत्र स्थान पर जाकर निवास करने लगा था जिसकी उसके परिवारजन एवं ग्राम बोलाई के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी।
पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया जाकर वारंटियों की गिरफ्तारी पर ईनाम की उद्दोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, एसडीओपी शुजालपुर निमेष देशमुख के निर्देशन में थाना प्रभारी अरविन्द सिंह तोमर द्वारा वारंटी चंदर सिंह उर्फ रामचन्द्र के संबंध में जानकारी निकालने पर वारंटी हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर में निवास करना ज्ञात हुआ।
थाना प्रभारी अरविन्द सिंह तोमर के द्वारा एक टीम गठीत कर टीम को वारंटी की तलाश मे लगाया गया टीम के द्वारा विगत कई दिनों से लगातार वारंटी चंदर सिहं उर्फ रामचन्द्र की तलाश उसके पते पर हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर जाकर की गई, परन्तु वारंटी हर बार उसके पते से कही और चला जाता अथवा कही छीप जाता टीम के द्वारा लगातार अथक प्रयास किये जिसके परिणाम स्वरुप वारंटी चंदर सिहं उर्फ रामचन्द्र को दिनांक 18.02.25 को हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उनि अरविन्द सिंह तोमर, सउनि खुशाल सिंह मुनिया, आरक्षक अंकित, रवि रघुवंशी एंव बनवारी यादव की महत्वपूर्ण भुमिका रही।