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February 21, 2025, 6:30 pm
KHABAR : ऑनलाईन भी किए जा सकते हैं पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अन्तर्गत जिले की नगरीय निकायों में पंजीयन करें, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले के शहरी क्षेत्र के संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का आवास नही हैं, योजना में पात्र होगें। लाभार्थी पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत किसी एक घटक में लाभ प्राप्त करने के पात्र होगे।  पंजीयन के लिए पात्र आवेदक नगरीय निकायों या एमपीऑनलाईन सेंटर के माध्‍यम से अपना ऑनलाईन पंजीकरण करवा सकते है। पूर्व में किसी भी योजना के तहत आवास का लाभ ले चुके हितग्राही/ परिवार पीएमएवाय 2.0 योजना में पात्र नहीं होंगे। 

इस योजना में ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख, एलआईजी को 3 लाख रूपये से 6 लाख रूपये, एमआईजी को 6 लाख रूपये  से 9 लाख रूपये तक की वार्षिक आय परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। योजना के तहतविधवाओं, एकल महिलाओं, द्विव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिको, ट्रासजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यको, समाज के अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मियो, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी, चाल के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पिछली आवास योजनाओं में किसी पात्र लाभार्थी के माता-पिता को पक्का आवास प्रदान किया गया है, तो उनके आवेदन पर ऐसे पात्र परिवारों, लाभार्थियों जिनके माता-पिता ने पिछली आवास योजनाओं का कोई लाभ नही उठाया है, को पहले लाभ प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा पर केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति सीएसएमसी) द्वारा किसी भी कारण से 31 दिसम्‍बर 2023 के बाद कटौती की गई है उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत आवास स्वीकृत नहीं किये जाएगे। लाभार्थियों की अंतिम सूची को सीएसएमसी द्वारा स्वीकृति के लिए भेजने से पहते राज्य, संघ राज्य क्षेत्रो, शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा उसकी जॉंच और सत्यापन किया जाएगा।

ऑनलाईन पंजीयन के लिए आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि) परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि) आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा के आईएफसी कोड,) जो आधार से जुड़ा हो। आय प्रमाण-पत्र भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में) के साथ ऑनलाईन पंजीकरण आवेदन किया जा सकता हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री चंद्रसिह धार्वे ने जिले के शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीनों से पीएम आवास योजना 2.0 के तहत नगरीय निकायों में अथवा एमपीऑनलाईन को सेंटरों पर ऑनलाईन पंजीयन करवाने का आगृह किया हैं। 

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