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March 15, 2025, 10:50 am
BIG NEWS : थाना मल्हारगढ ने की बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने वाले तीन लोगों के विरूद्ध कार्रवाई, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने सुनवाई के बाद शेष अवधि के लिए भेजा जेल, पढ़े रवि पोरवाल की खबर 

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मंदसौर। जिले में आदतन अपराधियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने तथा उनके द्वारा बाउण्ड ओवर उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद भा.पु.से. एवं कलेक्टर मंदसौर आदिती गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासन को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवाही के अनुक्रम में आदतन अपराधियों का थाना स्तर पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से बाउण्ड ओवर के निष्पादन की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर गौतम सोलंकी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ नरेन्द्र सोलंकी के निर्देशन में थाना प्रभारी मल्हारगढ राजेन्द्र पवार द्वारा अनावेदक राकेश पिता कंवरलाल चन्द्रवंशी बागरी उम्र 40 साल निवासी बोरखेडी इन्दौर, जीवन पिता प्रेमा उर्फ प्रेमचंद चन्द्रवंशी बागरी उम्र 29 साल निवासी अमरपुरा एवं राकेश पिता सालगराम चन्द्रवंशी बागरी उम्र 34 साल निवासी अमरपुरा द्वारा बाउण्ड ओवर अवधि के दौरान पुनः अपराध घटित करने पर धारा 122 द.प्र.सं. के अंतर्गत इस्तगासा निर्मित कर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें सुनवाई के बाद अनावेदकगण राकेश नि. बोरखेडी इंदौर, जीवन एवं राकेश नि. अमरपुरा को बाउण्ड ओवर की शेष 02 वर्ष अवधि के लिये आज दिनांक को जेल भेजा गया।

कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण-
- राकेश पिता कंवरलाल चन्द्रवंशी बागरी उम्र 40 साल निवासी बोरखेडी इन्दौर को दिनांक 05.04.24 को धारा 110 द0प्र0सं0 के तहत तीन वर्ष के लिये बाउण्ड ओवर किया गया था जो कि उसके द्वारा उक्त अवधि में दिनांक 25.02.25 को पुनः अपराध घटित किया गया जो कि बाउण्ड ओवर की शर्ताे का उल्लंघन होना पाया गया। 
- जीवन पिता प्रेमा उर्फ प्रेमचंद चन्द्रवंशी बागरी उम्र 29 साल निवासी अमरपुरा को दिनांक 25.04.24 को धारा 110 द0प्र0सं0 के तहत तीन वर्ष के लिये बाउण्ड ओवर किया गया था जो कि उसके द्वारा उक्त अवधि में दिनांक 11.02.25 को पुनः अपराध घटित किया गया जो कि बाउण्ड ओवर की शर्ताे का उल्लंघन होना पाया गया।
- राकेश पिता सालगराम चन्द्रवंशी बागरी उम्र 34 साल निवासी अमरपुरा को दिनांक 25.04.24 को धारा 110 द0प्र0सं0 के तहत तीन वर्ष के लिये बाउण्ड ओवर किया गया था जो कि उसके द्वारा उक्त अवधि में दिनांक 10.02.25 को पुनः अपराध घटित किया गया जो कि बाउण्ड ओवर की शर्ताे का उल्लंघन होना पाया गया।
 
सराहनीय कार्य- 
निरी. राजेन्द्र पवार, सउनि दिग्विजय सिंह, प्रआर अनिल सिंह, प्र.आर. संजय कर्णिक, प्र.आर चालक रघुवीर सिंह, आर. सलामुद्दीन, आर. गजेन्द्र सेन, आर. बद्रीलाल पाटीदार, आर धर्मेश बैरागी थाना मल्हारगढ जिला मंदसौर मप्र।

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