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March 17, 2025, 4:48 pm
KHABAR : जिले में नरवाई (फसल अवशेष) में आग लगाने पर प्रतिबंध, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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देवास। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में फसल कटाई का कार्य किया जा रहा है। जिले के किसान भाई फसल कटाई के उपरांत नरवाई (फसल अवशेष) नहीं जलाए। नरवाई (फसल अवशेष) में आग लगाने पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत फसल अवशेष में आग लगाने पर 02 एकड़ से कम भूमि में नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति राशि 2500 रूपये, 02 से 05 एकड भूमि के लिए 05 हजार रूपये और 05 एकड से अधिक भूमि के लिए 15 हजार रूपये अर्थदण्‍ड लगाया जायेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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