मंदसौर। कलेक्टर अदिती गर्ग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में रंगपंचमी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 19 मार्च 2025 को मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम,मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2, एल. एल -3 बार, एफ.एल- 2(क) (क), एम्पी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी । उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं ।