नीमच। जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव द्वारा ग्राम पंचायत भमेसर जनपद मनासा के निलंबित पंचायत सचिव मुकेश पाराशर की विभागीय जॉंच में आरोप प्रमाणित पाये जाने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 (10) के तहत आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर, मुकेश पाराशर कोनिलंबन से बहाल किया गया है।
इसी तरह जिला पंचायत सीईओ द्वारा जनपद क्षेत्र मनासा की ग्राम पंचायत भगोरी के सचिव शंभुलाल रायका के विरूद्ध विभागीय जॉंच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर रायका की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर, निलंबन से बहाल किया गया है।