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March 20, 2025, 7:43 pm
BIG NEWS : अनियमित तरीके से व्यय की गई राशि की वसूली के लिए चार पूर्व सरपंचों के विरूद्ध धारा 92 के तहत कार्रवाई, वारंट किया जारी, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

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शाजापुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत शाजापुर संतोष टैगोर द्वारा अनियमित तरीके से व्यय की गई राशि की वसूली के लिए चार पूर्व सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 02 के अधीन कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओ एवं विहित प्राधिकारी टैगोर द्वारा जारी किया गया वारंट जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पोलायखुर्द के पूर्व सरपंच मोडसिंह से 60 हजार रूपये, ढाबलाघोसी पूर्व सरपंच अशोक कुमार किर से 2 लाख 99 हजार 875 रूपये, पोलायखुर्द पूर्व सरपंच शशिकलां से 1 लाख 74 हजार 950 रूपये तथा बांगली पूर्व सरपंच रामचन्द्र मालवीय से 1 लाख 56 हजार 942 रूपये की वसूली की जाना है। इस संबंध में पूर्व सरपंचों को पूर्व में राशि जमा करने के लिए नोटिस भी दिये गये थे, किन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। इसे देखते हुए उक्त कार्रवाई की गई है।

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