मंदसौर। कलेक्टर अदिती गर्ग द्वारा मप्र राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधी महेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह सौंधिया राजपूत निवासी निपानिया थाना शामगढ़ जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर अदिती गर्ग ने आदेशित किया है कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।