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March 21, 2025, 12:33 pm
KHABAR : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने लगाया प्रतिबंध, अब जिले से बाहर नहीं जाएगा भूसा, आदेश के उल्लंघन की दशा में कठोर कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

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रतलाम। जिले में चारा भूसा की पूर्ति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धार 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पशुचारा, घास, भूसा, कड़बी, ज्वार, मक्का के डंठल आदि बगैर अनुमति जिले से बाहर निर्यात करना प्रतिबंधित कर दिया है। 
जारी आदेश में कहा गया है कि ओद्योगिक फैक्ट्री के बॉयलर आदि में पशुचारा, भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। भूसा चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लाइसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेंगे। इसकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसधारी की रहेगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत व्यक्ति दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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