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August 20, 2025, 8:21 pm
BIG NEWS : नई अफीम नीति वर्ष 2025-26 को लेकर दिल्ली में मंथन, केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद की उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक, नई अफीम नीति को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने दिए ये अहम सुझाव, पढ़े खबर 

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मंदसौर/नीमच। नई अफीम नीति 2025-26 को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने किसान हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव रखें। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार किसानों के हित में सदैव खड़ी है और उन्होंने नई लाइसेंस जारी करने की समय सीमा और जो लाइसेंस पूर्व में तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण निरस्त हुए उन्हें पुनः बहाल करने जैसी बात को रखा। साथ ही सांसद गुप्ता ने आने वाले माह की 10 तारीख तक पट्टो की भी बात मंत्रालय और उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी।
सांसद गुप्ता ने कहा कि अफीम किसान हमारी अर्थव्यवस्था और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। इसलिए अफीम नीति को भी इसी भावना से किसानों के हित में और अधिक पारदर्शी व व्यावहारिक बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। अफीम नीति को सितम्बर माह की दिनांक 10 तक ही घोषित किया जाये जिससे की किसानों को खेत तैयार करने का पर्याप्त समय मिल पाये तथा इसके साथ लाईसेंस के लिये पात्र सभी किसानों के नाम अफीम नीति घोषित होते ही ऑनलाईन प्रदर्शीत हो जाने चाहिये तथा लाईसेंस भी किसान के पास ऑनलाईन ही पंहुच जाना चाहिये। अफीम की खेती से जुड़े सभी प्रकार के कार्याे में कोई गड़बड़ी या अनियमितताऐं नही हो इसके लिये प्रभावी मोनिटरिंग करनी चाहिये  गड़बड़ी करने वाले अधिकारीयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये। विभिन्न प्रकार से होल्ड किये गये लाईसेंस को 0 प्रतिशत पर बहाल किया जाये।  8/29 में आवश्यक संशोधन किया जाये, जिससे इसका दुरूपयोग ना हो पाऐं।  उन्होने कहा कि ऐसे किसान जो पूर्व के वर्षों में लाइसेंस हेतु पात्र थे किन्तु किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रह गए थे उन्हें वर्ष 2025-26 में लाइसेंस प्रकिया में शामिल किया जावे। मृतक नामांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम करने की आवश्यकता है। अफीम लाइसेंस वितरण एवं तौल प्रकिया की तारीख को 15 दिवस पूर्व ही ऑनलाइन कर दिया जावे जिससे किसान घर से ऑनलाइन तारीख देख सके जिससे अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के लाइसेंस जारी किया जावे। वर्तमान समय में जब कृषको को लाइसेंस मार्फीन के आधार पर दिए जा रहे है तो ऐसी स्थिति में कच्चे तोल की अनिवार्यत निरर्थक है। सीपीएस पद्धति अन्तर्गत फसल तैयार होने के पश्चात किसान स्वयं डोडा तोड़कर मुखिया को वजन नोट करा देवे जिससे किसान व विभाग के अधिकारीयों का समय बचेगा और अनावश्यक परेशानियों से बचा जायेगा। ऐसे सभी किसान जो एनडीपीएस प्रकरण मे दोष मुक्त हो गये उन किसाने भाइयों को भी लाइसेंस प्रकिया मे जोडा जाए। वर्ष 1998-99 में किसान भाइयों को नवीन लाइसेंस प्राप्त हुए थे परंतु उक्त वर्ष 1999 में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन सही नहीं हो पाया था जिससे अधिकतर किसानों के लाइसेंस रुक गए थे ऐसे सभी किसानों को आगामी अफीम नीति में शामिल किया जावे। सांसद गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नही आने दी जाएगी। साथ ही अफीम नीति भी किसानों के हित में ही होगी।

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