BREAKING NEWS
KHABAR : तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे 346 पर 200 साल.. <<     शाजापुर में 'जय गरुड़ जय पुराण यात्रा', शिवाजी.. <<     KHABAR : शहर से निकली जय गरुड़ जय पुराण यात्रा, बड़ी.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ के सात खिलाड़ियों ने स्टेट कराटे.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कलेक्टर का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण,.. <<     मुरैना बस स्टैंड पर किराए को लेकर बवाल, दो.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का पलासिया जंगल और 27 साल का.. <<     KHABAR : 23 को केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : उज्जैन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले का ग्राम हिंगोनिया छोटा और.. <<     शाजापुर की फिज़ाओं में गूंजे 'या अली-या हुसैन',.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की सिटी थाना पुलिस और उदयपुर.. <<     शाजापुर कृषि उपज मंडी में प्याज लहसन.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : चालीसवे पर निकला एशिया के सबसे बड़े जुलूस,.. <<     KHABAR : रोटरी क्लब रॉयल्स द्वारा मुरैना रॉयल.. <<     BIG NEWS : पिपलियामंडी में खाई से लावारिस बाइक.. <<     KHABAR : निगम-मंडल और बीजेपी कार्यकारिणी पर अंतिम.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 21, 2025, 12:14 pm
KHABAR : जबलपुर ईडी कोर्ट का पहला बड़ा फैसला, आय से अधिक संपत्ति इकट्‌ठा करने पर मृत अधिकारी के परिवार को तीन-तीन साल की सजा, पढे़ खबर

Share On:-

जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह जबलपुर की ईडी कोर्ट का पहला फैसला है, जिसमें मुख्य आरोपी की मौत के बाद उसके परिवार को सजा दी गई है।


विशेष न्यायाधीश इरशाद अहमद की अदालत ने सुखसागर वैली गौरीघाट निवासी व पूर्व सहायक लेखा अधिकारी (सीडीए जबलपुर) सूर्यकांत गौर की पत्नी विनीता गौर, पुत्र शिशिर गौर और पुत्रवधु सुनीता गौर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर तीनों को अतिरिक्त छह-छह माह जेल में रहना होगा।


आरोपी ने 90.85 लाख की संपत्ति अर्जित की
अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी सूर्यकांत गौर ने कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट सीडीए जबलपुर में सहायक लेखा अधिकारी रहते हुए 2011 तक आपराधिक कदाचरण करते हुए आय के ज्ञात विभिन्न स्रोतों से अधिक लगभग 90 लाख 85 हजार रुपए की अवैध संपत्ति अपने नाम के साथ-साथ पत्नी, बेटे और बहू के नाम पर अर्जित की थी।


अभियोजन की ओर से ईडी कोर्ट को यह भी बताया गया कि मामले की सुनवाई के दौरान ही मुख्य आरोपी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ईडी ने परिवार के अन्य आरोपियों पर अभियोजन जारी रखा। अदालत ने सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE