दिनेश वीरवाल /संवाददाता
सरवानिया महाराज। प्रदेश में सरकार ने 27 अक्टूबर 2016 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर परीवहन विभाग को आदेश दिया था कि सभी प्रकार के विकलांगों को सभी प्रक्रम से चलने वाली बसों में सफर करते समय किराये में 50/ प्रतिशत छुट दि जाये लेकिन प्रदेश के नीमच जिले में ही मध्यप्रदेश शासन के इस राजपत्र का पालन नहीं हो रहा है अक्सर बस संचालक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नामित दिव्यांग जनों को बसों में सफर के दौरान किराये में छुट नहीं दे रहे हैं। छुट के नाम पर आना कानी करते हुए शासन के आदेश को नहीं मानते हैं। नीमच से इंदौर उज्जैन रतलाम चलने वाली बसों में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है दिव्यांग जनों को यह कहकर किराये में छुट नहीं दे रहे हैं कि यह नियम तो केवल लोकल सफर के लिए है जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र में समस्त प्रक्रम से चलने वाली बसों में पुरे मध्यप्रदेश में यह निर्णय समान रूप से लागू है। विकलांग मंच जिला नीमच के अध्यक्ष सुरेश राठौर सरवानिया महाराज के मुताबिक नीमच से रतलाम मंदसौर उज्जैन इंदौर भोपाल की तरफ़ जाने वाले दिव्यांग जनों को निजी बस संचालकों द्वारा किराए में निर्धारित पचास प्रतिशत की छुट नहीं दी जा रही है जो ग़लत है मंच बस संचालकों के विरुद्ध उचित फोरम पर शिकायत दर्ज करायेगा । हम उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग नीमच से मांग करते हैं कि तत्काल नीमच से चलने वाली निजी बसों के संचालकों से दिव्यांग जनों को किराये में छुट संबंधी राज्य सरकार के निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा निर्धारित किराया राशि में दिव्यांग जनों को पचास प्रतिशत छूट दिलाई जावें।
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मामला संज्ञान में नहीं आया, शिकायत पर कार्रवाई होगी
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मामले में शिकायत आने पर संबंधित बस संचालकों पर नियमानुसार छुट दिलवाते हुए कार्यवाही करेंगे। अभी इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। शिकायत मिलने वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
मयुरी जौक, अपर कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय विभाग नीमच