रामपुरा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय रामपुरा की अदालत ने भरी पंचायत में मारपीट कर फरियादी की नाक तोड़ने के मामले में तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपी-
घासीराम पिता गोरीलाल बंजारा (65), दिनेश पिता घासीराम बंजारा (33), राकेश पिता घासीराम बंजारा (31)
तीनों निवासी ग्राम भागल, थाना रामपुरा, जिला नीमच।
प्रकरण में शासन पक्ष से पैरवी कर रहे एडीपीओ अरविंद थापक ने बताया कि घटना 21 फरवरी 2016 की है। फरियादी दिनेश सुरावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में हुई पंचायत के दौरान आरोपियों ने उस पर झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट की, बाल खींचे और उसकी शर्ट फाड़ दी। पंचायत में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया।
विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसकी नाक में फ्रैक्चर पाया गया। पुलिस ने मामले का अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी तथा घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कराकर आरोपियों का अपराध संदेह से परे सिद्ध किया। न्यायालय ने आरोपियों को धारा 325/34 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि फरियादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अरविंद थापक द्वारा की गई।