नीमच। मध्यप्रदेश के विद्युत पेंशनरों ने पेंशन की सुरक्षा, समय पर भुगतान और महंगाई राहत की गारंटी को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत पेंशनर संघ के नेतृत्व में पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर स्थापित नियमावली के पालन की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त विद्युत पेंशनरों की सेवाएं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 79(सी) के तहत आती हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद पेंशन संरक्षण और भुगतान से जुड़े नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने आरोप लगाया कि पेंशन भुगतान की भविष्य की कोई ठोस गारंटी नहीं है और महंगाई राहत का भुगतान कम दर व विलंब से किया जा रहा है। वर्ष 2012 में पेंशन फंड के वास्तविक आकलन के निर्देश के बावजूद अब तक आवश्यक राशि का केवल लगभग दो प्रतिशत ही जमा किया गया है।पेंशनर संघ ने छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां केंद्र के समान दर से डीए और पेंशन की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पेंशन फंड का वास्तविक आकलन, पेंशन की गारंटी, पर्याप्त राशि जमा कराने और केंद्र के अनुरूप महंगाई राहत भुगतान की मांग की।