भोपाल। नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर शराब सेवन करने वालों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरी व्यवस्था की है। अब नववर्ष के जश्न के लिए शराब पीने हेतु कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित मात्रा में शराब घर पर ही संग्रह कर निजी पार्टी आयोजित की जा सकेगी।

एक दिन का विशेष लाइसेंस अनिवार्य-
भोपाल आबकारी विभाग द्वारा एक दिन के लिए विशेष शराब लाइसेंस जारी करने की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत नागरिक 500 रुपये शुल्क जमा कर एक दिवसीय लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। यह लाइसेंस 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक वैध रहेगा। नववर्ष आयोजन के लिए 350 से अधिक होटल, ढाबा संचालक भी एक दिन का लाइसेंस ले सकेंगे। इस गाइडलाइन के अंतर्गत निजी मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज हॉल, गार्डन, होटल एवं रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं।

लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया-
एक दिन के लाइसेंस के लिए आवेदक को आबकारी विभाग की वेबसाइट https://eaabkari.mp.gov.in/ के होम पेज पर जाकर New License विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापन करना होगा तथा आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त Eaabkari Connect App के माध्यम से भी लाइसेंस जनरेट किया जा सकता है।

आबकारी विभाग की शर्तें-
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि पार्टी में 500 या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं, तो 25 हजार रुपये शुल्क देना होगा। 5 हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति पर 2 लाख रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। जिस स्थान के लिए लाइसेंस लिया जाएगा, उसी परिसर में शराब का सेवन अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय मांग के अनुरूप ही शराब का भंडारण किया जा सकेगा। आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही नववर्ष का आयोजन करें।
