नीमच। जिला नीमच की सिंगोली तहसील के ग्राम बाणदा पंचायत में राजस्व रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अनुचित लाभ उठाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में जगदीश पुत्र बंशीलाल धाकड़ और तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड जावद के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक खाली (रिक्त) दर्ज भूमि सर्वे नंबर 270/1/15 और 270/1/17 को जगदीश ने बिना वैध दस्तावेज अपने और अपने पिता बंशीलाल धाकड़ के नाम करवा लिया। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 19 किश्त और सीएम किसान सम्मान निधि की 13 किश्त का लाभ भी प्राप्त किया गया।
शिकायत हिमांशु चंद्रा, कलेक्टर नीमच को मिली, जिनके निर्देश पर मामले की त्वरित जांच कराई गई। तहसीलदार सिंगोली के प्रतिवेदन में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में संबंधित भूमि पर कोई सक्षम आदेश के बिना नाम दर्ज किया गया और इसके आधार पर धन का अनुचित लाभ लिया गया।
जांच के आधार पर ग्राम बाणदा की भूमि सर्वे नंबर 270/1/15 और 270/1/17 को पुनः शासकीय भूमि घोषित किया गया और जगदीश धाकड़ से कुल 64,000 रुपये की राशि वसूल करने का आदेश तहसीलदार को दिया गया। साथ ही, वर्ष 2017-18 में पदस्थ तत्कालीन पटवारी प्रकाश जैन और जगदीश धाकड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316 और 318 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई जिले में भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के अनुचित लाभ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।