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January 3, 2026, 1:51 pm
KHABAR : पैकेज पर अंकि‍त एमआरपी के अनुसार ही वस्‍तुओं का विक्रय करें, नापतौल विभाग ने समस्‍त दुकानदारों को दिए निर्देश, पढ़े खबर 

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उज्जैन। निरीक्षक नापतौल विभाग ने बताया कि हाल ही में महाराष्‍ट्र से उज्‍जैन दर्शन के लिए आए श्रद्धालु ने शिकायत की कि रेल्‍वे स्‍टेशन रोड स्थित एक होटल द्वारा एमआरपी पर निर्धारित मूल्‍य से अधिक रुपए लिए गए है। शिकायत की जांच के लिए विभाग के श्रम सहायक बलदेव प्रसाद एवं पंकज चौहान को उक्‍त होटल पर खरीदी के लिए भेजा गया जिसमें होटल संचालक द्वारा पतंजलि पानी की बोतल (02 लीटर) जिसकी एम.आर.पी. 30 रूपए है उसे 35 रुपए में दिया गया। इस पर विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्‍तुएं) नियम 2011 के नियम 18(02) का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। होटल संचालन द्वारा त्रुटि स्‍वीकार कर राजीनामा के लिए आवेदन प्रस्‍तुत करने पर विभाग द्वारा 5 हजार रुपए की राशि बतौर राजीनामा आरोपित किया गया। नापतौल विभाग द्वारा समस्‍त व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि पैकेज बंद वस्‍तुओं को पैकेज पर अंकित एम.आर.पी. पर ही विक्रय करें अन्‍यथा दंडात्‍मक कार्यवाही की जाएगी।

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