कटनी। राज्य शासन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नियमित पेंशन भुगतान के लिए एग्रीगेटर बैंक के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से समस्त पेंशन भुगतान आदेश सीपीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल को प्रेषित किए जाएंगे।
पूर्व में प्रथम पेंशन एवं उपादान भुगतान के पश्चात पेंशन प्रकरण तैयार कर संबंधित बैंक के सीपीपीसी सेल को भेजा जाता था।
जिला पेंशन अधिकारी नीतू गुप्ता ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय सेवक का वेतन खाता चाहे किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा निजी बैंक में हो, अब उनके पेंशन भुगतान आदेश केवल सीपीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक को ही भेजे जाएंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शासकीय सेवकों का वेतन खाता 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी में नहीं है और वे किसी अन्य बैंक में खाता संचालित कर रहे हैं, उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी।