BREAKING NEWS
KHABAR : बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी, मानसून से.. <<     KHABAR : नीमच में निकला लखेरा समाज का भव्य चल.. <<     NEWS : एसपी बोले- स्वस्थ-शरीर और स्वस्थ-मन.. <<     कसरावद में 4 साल से बंद नल-जल योजना आखिरकार हुई.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच की कृति संस्था के सात दिवसीय शिविर का.. <<     राजगढ़ के तेजाजी मंदिर में शिव महापुराण की.. <<     KHABAR : झिरन्या के फूल सिंह फाल्या में चार साल बाद.. <<     खरगोन में कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का.. <<     VIDEO NEWS: कंजार्डा पुलिस की बड़ी सफलता, ट्रैक्टर.. <<     VIDEO NEWS: भूमिया सरकार के दिव्य दरबार में उमड़ रही.. <<     KHABAR : शिवना शुद्धिकरण अभियान का 128वां दिन,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हर घर वाटर हार्वेस्टिंग का संकल्प, जल.. <<     KHABAR : कांग्रेस सोशल मीडिया वॉरियर्स प्रतिभा.. <<     KHABAR : देवास में गूंजे शास्त्रीय संगीत के सुर,.. <<     BIG NEWS : राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मिशन.. <<     मुरैना में पहल परिवार का कार्डियक अवेयरनेस.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : युवा पंडित आनंद तिवारी द्वारा कथा श्रवण.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 13, 2026, 7:32 pm
KHABAR : मंदसौर जिले में जुलाई माह की इस तारीख तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, जुर्माना व सजा क प्रावधान, पढ़े पीडी बैरागी की खबर 

Share On:-

मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अदिती गर्ग द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 13 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के तहत मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति (अनुज्ञा) के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा।

हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE