मंदसौर। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने पात्र युवाओं से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत नई निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों की स्थापना के लिए 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं व्यवसाय इकाइयों के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए ही दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग का तथा कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्वीकृत ऋण पर हितग्राहियों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा, जिससे स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
इच्छुक युवा स्वयं पोर्टल अथवा निकटतम एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, कोटेशन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कम्बल केंद्र के पास, नई आबादी, मंदसौर स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।