गरोठ। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गरोठ, पूंजिया बारिया की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू उर्फ राजाराम पिता बालाराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम कछालिया को दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 103 एवं 238 बीएनएस के तहत अभियोजन चलाया गया था। अभियोजन के अनुसार मृतक बालाराम की घटनास्थल पर चोट लगने से मृत्यु हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कथित रूप से घटना में प्रयुक्त वस्तुओं को जब्त किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियों के कथन, घटनास्थल का नक्शा, मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल जांच रिपोर्ट, जब्ती पंचनामा सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
आरोपी राजू उर्फ राजाराम की ओर से अधिवक्ता एम. आजम खान एवं अधिवक्ता अरबाज खान ने पैरवी की।