नीमच। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 के तहत आठ प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 4 लाख 9 हजार 414 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई। जांच के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों का अवैध परिवहन एवं उत्खनन पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई।
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, ग्राम जावद नाका में ट्रैक्टर से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक पर 13 हजार 414 रुपये की शास्ति लगाई गई। वहीं ग्राम हिंगोरिया में जेसीबी से मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में 64 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी प्रकार ग्राम सगराना में एम-सैंड के अवैध परिवहन पर 63 हजार रुपये, ग्राम बामनिया में गिट्टी के अवैध परिवहन पर 1 लाख 10 हजार 800 रुपये, ग्राम सावन में एम-सैंड परिवहन के मामले में 57 हजार 600 रुपये की शास्ति लगाई गई।
इसके अलावा ग्राम भरभड़िया में खंडा पत्थर के अवैध परिवहन पर 28 हजार 600 रुपये, रामपुरा तहसील के ग्राम जन्नौद में गिट्टी परिवहन के मामले में 42 हजार 900 रुपये तथा ग्राम चौनपुरा में खंडा पत्थर परिवहन पर 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित समयावधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। समय पर राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।