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November 26, 2022, 11:39 am
BIG NEWS : सीआरपीटी चौराहा और 05 वर्ष पुरानी घटना, मुखबिर की सूचना पर हत्थे चढ़ा आरोपी, जब किया कोर्ट में पेश तो न्यायालय ने सुनाया ये बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला, पढ़े शब्बीर बोहरा की खबर      

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नीमच। अरविन्द दरिया विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट 1985 नीमच के द्वारा 4 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल उफ रवि पिता बाबूलाल नायक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम ढाकनी तहसील मनासा जिला नीमच को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/18 (बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रू जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजन बी एस ठाकुर द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 21 अक्टूबर 2017 की होकर थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीआरपीटी चौराहा की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एसआई वी डी जोशी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की राहुल उर्फ रवि नायक एक बैग में अवैध मादक पदार्थ अफीम को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाना वाला हैं। 

मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर देखा तो थोडी देर बाद आरोपी उसके कंधे पर एक बैग लटकाये हुऐ आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तथा उसके कब्जे वाले बैग की तलाशी लिये जाने पर उसमें 4 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम थी। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व अफीम को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 498/2017, धारा 8/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन बी एस ठाकुर द्वारा की गई।
 

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