नीमच। मप्र शासन खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा गौण खजिन एवं मुख्य खनिज के खनिज राजस्व की बकाया वसूली के लिए योजना समाधान के तहत राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिला खनिज अधिकारी नीमच ने बताया कि 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णतः छूट दी जाएगी।
ऐसे प्रकरण जिनमें एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के प्रकरणों में बकाया राशि 5 लाख रूपये से कम है , उन पर ब्याज पूर्णतरूमाफ किया जायेगा। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रूपये से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर, वाद वापस लिया जा सकेगा। खनिज अधिकारी ने बताया, कि समाधान योजना का लेने के लिए बकायादार 30 जनवरी 2022 तक देय बकाया राशि जमा करने पर, ब्याज में प्रस्तावित छूट के प्रावधान लागू होंगे।