BREAKING NEWS
BIG NEWS : नीमच मंडी में बवाल, जब आरोपी हम्माल ने.. <<     KHABAR : विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले की गरोठ पुलिस को मिली सफलता,.. <<     KHABAR : महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के.. <<     BIG REPORT : संभागायुक्त दीपक सिंह ने ली स्कूली.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हरियाली अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं.. <<     KHABAR : संभाग में खनिज संसाधन विभाग ने गत वित्तीय.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : कलेक्टर बाफना ने जनपद पंचायत शाजापुर.. <<     BIG NEWS : कागज की रद्दी की आड़ में डोडाचूरा तस्करी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<     KHABAR : नीमच में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : विद्युत विभाग कल करेगा इस फीडर पर.. <<     BIG BREAKING : नीमच की कृषि उपज मंडी और लहसुन की.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 26, 2022, 2:47 pm
BIG REPORT : फरियादी गोविंद के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास की सजा, अब इतने माह रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

Share On:-

शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता मदनसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी उण्डा्ई को धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

सहायक. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018 के सुबह करिबन 07 बजे फरियादी गोविन्द अपने घर के सामने खडा था, पास में ही उसका बाडा है। गांव का रोडसिंह फरियादी की कटी हुई सोयाबीन को थ्रेशर मशीन से साफ कर रहा था। थोडा सा सोयाबीन का बगदा पडोस के रमेश के बाडे में चला गया। उसी बात को लेकर तेजसिंह के भाई कैलाश ने लाठी मारी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट शुजालपुर थाने पर की। इस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्व कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। 
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE