BREAKING NEWS
BIG NEWS : स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट,.. <<     KHABAR : भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचे.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : वार्ड-11 के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : बंद पड़ी सहकारी समितियों के पंजीयन होंगे.. <<     BIG REPORT : भगवान पशुपतिनाथ के दरबार पहुंचीं बाल.. <<     BIG REPORT : नीमच आगमन पर मंत्री राकेश शुक्ला का भव्य.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : ज्ञानोदय हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का.. <<     JOB : सीतामऊ रोजगार मेले में 149 युवाओं को मिला.. <<     KHABAR : स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, युवाओं को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जून माह की इस तारीख को जिला पंचायत सभाकक्ष.. <<     KHABAR : जंगलों में चल रही अवैध भट्टियों पर दबिश,.. <<     BIG NEWS : ऑपरेशन सुदर्शन चक्र- 2 के तहत चित्तौड़गढ़.. <<     VIDEO NEWS: राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार पर.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ पुलिस का अलर्ट, अब सूदखोरी और.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 26, 2022, 3:38 pm
REPORT : मारपीट करने वाले 04 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा, जानिए अब कितने समय तक रहेगें सलाखों के पीछे, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर

Share On:-

शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा 
01- आरोपी गोविंद पिता सूरजसिह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 307 भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें अथर्दण्ड, धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 04 शीर्ष में 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड,

02- आरोपी सुरज सिंह पिता रंजीतसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को  धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड,

03- आरोपी ऐलमसिंह पिता सूरजसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड,

04- आरोपी जयसिंह पिता सूरजसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02 अक्टूबर 2018 के सुबह करीबन 07 बजे कैलाश, तेजसिंह घर से सोयाबीन काटने जा रहे थे। जैसे ही आरोपी सुरजसिंह के मकान के सामने पहुचें उसी समय कमला बाई घर तरफ दुध लेकर आ रही थी। वहीं पर सुरज सिंह, गोंविदं सिंह, जयसिंह, एलमसिंह ने अश्लील गालियां दी और बोले की खेत मे से रास्ता क्यो नहीं दे रहे हो । कमला बाई ने बोला की गालियां मत दो तो चारों आरोपी ने हमला कर दिया। गोविंद सिंह ने फरसी तेजसिंह को सिर में मारी । जयसिंह ने फरसी कैलाश को जान से मारने की नियत से सिर मे मारी । गोविंदसिंह ने भी फरसी कैलाश के सिर मे मारी तो कैलाश ने हाथ से बचाव करा तो उसके दोनों हाथों की उंगली और पंजे पर चोट लगी । कमलाबाई बचाने आई तो एलमसिंह ने लठ से उसके हाथ में मारा। झगडे की आवाज सुनकर क्षमा बाई बचाने आई तो सुरजसिंह ने लठ से उसके हाथ पैरो मे मारा। चिल्ला चोट की आवाज सुनकर रमेश और गोपाल बचाने आये तो उन्हे‍ भी गोविंद, जयसिंह एवं एलम ने लाठी और फरसी से मारा जिससे रमेश को गर्दन मे एवं गोपाल को पीठ मे चोंट आई। 

फिर आरोपी गोविंदसिंह ने पिकअप लोडिग गाडी चलाकर लाया और क्षमा बाई व कमलाबाई को बोला की तुम ज्यादा झगडा करती हो तुम्हे जान से खत्म कर देता हुं, ये कहकर गाडी दोनों को जान से खत्म करने की नियत से उनके ऊपर गाडीं चढ़ा दी जिससे कलाबाई एवं क्षमाबाई के पैरो में एवं शरीर मे गंभीर चोटे आई। थोडी देर बाद शुजालपुर से एम्बुलेंंस 108 आई जिससे सभी आहतगण को शासकीय अस्पताल लाये। तेजसिंह को सिर में और कलाबाई को गंभीर चोटे होने से शासकीय अस्पताल सिहोर रेफर कर दिया गया। बाद में कैलाश ने थाना शुजालपुर में आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्व करवाई। 

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। 
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
 

 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE